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उचित मूल्य दुकान के लिए महिला स्व-सहायता समूह और प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार ही कर सकेंगे आवेदन

बिलासपुर :— छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के तहत नगर पालिका निगम बिलासपुर अंतर्गत चार वार्डों में उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए संबंधित वार्ड में पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूह एवं प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

 

कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) द्वारा जारी उद्घोषणा के अनुसार वार्ड क्रमांक 17 नेहरू नगर, वार्ड क्रमांक 27 विनोबा नगर, वार्ड क्रमांक 39 शहीद भगत सिंह नगर तथा वार्ड क्रमांक 64 महामाया नगर के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन 30 सितंबर 2026 तक सीलबंद लिफाफे में जमा किए जा सकते हैं।आवेदन पत्र कार्यालय कलेक्टर, खाद्य शाखा, बिलासपुर में जमा किए जाएंगे।

शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालन के लिए महिला स्व-सहायता समूह अथवा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार का उद्घोषणा की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है। निजी व्यक्तियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। पंजीयन प्रमाण-पत्र में उल्लेखित कार्यक्षेत्र के अनुसार ही संबंधित वार्ड के लिए आवेदन स्वीकार होगा। अन्य वार्ड के लिए किया गया आवेदन पात्र नहीं होगा तथा अपूर्ण दस्तावेजों वाले आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

राजेन्द्र कश्यप

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