छ.ग.जुआ(प्रतिषेध)अधिनियम एवं धारा 112 बीएनएस के तहत की गयी कार्यवाही
बिलासपुर :- पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर रजनेश सिंह(भा.पु.से)द्वारा आपरेशन प्रहार के तहत जुआ,सट्टा एवं आबकारी एक्ट पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(शहर)राजेन्द्र जायसवाल एवं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली अक्षय प्रमोद साबद्रा(भा.पु.से.)के मार्गदर्शन में निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय थाना प्रभारी थाना सिटी कोतवाली के नतृत्व में सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 06.01.25 को अप.क्र. – 12/25 एवं 13/25 धारा 6(क)
छ.ग.जुआ (प्रतिषेध)अधिनियम एवं धारा 112 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर दोनो प्रकरण के आरोपी 01 – शुभम पाण्डेय पिता संजय पाण्डेय उम्र 28 वर्ष निवासी तेलीपारा गली नं.-01 थाना सिटी कोतवाली जिला बिलासपुर छ.ग. 02 – राजेश कहार पिता स्व.शिव प्रसाद कहार उम्र 48 वर्ष निवासी श्याम टाकिज के पास जुना बिलासपुर को दिनांक 06.01.25 को विधिवत गिरफ्तार कर कार्यवाही की गई थी। आरोपियों से पूछ ताछ में आरोपियों द्वारा रवि बजाज के लिए काम करना बताया गया था
मुख्य आरोपी रवि बजाज जो अपराध घटना दिनांक 06.01.25 से फरार था आरोपी रवि बजाज के विरूद्ध 6 (क) छ.ग.जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम,112 बीएनएस तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी का पता साजी की जा रही थी जिसे दिनांक 16.01.25 को मुखबीर की सूचना पर दबिश देकर पकडा गया आरोपी को अप. क.. – 12/25 एवं 13 / 25 के प्रकरणों विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल भेजा गया है अवैध जुआ,सट्टा एवं आबाकरी के विरूद्ध आपरेशन प्रहार के तहत आगे भी कार्यवाही जारी रहेगी।
उक्त कार्यवाही पर थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार पाण्डेय, उनि शीतला प्रसाद त्रिपाठी,सउनि कृष्ण कुमार यादव,नुरूल कादीर,गोकूल जांगडे,धनेश साहु,धीरेन्द्र तोमर का विशेष योगदान रहा है।